Indore : भू माफिया जीतू सोनी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, याचिका खारिज
मध्यप्रदेश/इंदौर – सोमवार को भू माफिया जीतू सोनी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। जहां सुप्रीम कोर्ट ने जीतू द्वारा 27 जनवरी को दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए खारिज कर दी। बता दे कि इस याचिका की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई की थी।
जीतू सोनी द्वारा इस याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश सरकार उसके खिलाफ बदनियती से कार्रवाई कर रही हैं। बगैर किसी आधार के 56 केस दर्ज कर लिए गए। याचिका में कहा गया था कि बिना पक्ष सुने मकान, दुकान, होटल तोड़ दिया गया।
वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि उसका निर्माण अवैध था। तोड़ने से पहले उसे नोटिस जारी किए, लेकिन उसने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया।
साथ ही सरकार दवारा कहा गया कि जीतू के खिलाफ एक भी केस गलत तरीके से दर्ज नहीं किया। जीतू ने होटल का लाइसेंस लेकर लड़कियों को रखने का अवैध काम किया।
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी।