बिना अनुमति समारोह कराया तो माने जाएंगे अपराधी
जबलपुर/भारती चनपुरिया – : जबलपुर(Jabalpur) कोरोना (Corona)संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जबलपुर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सतर्क रहने की जरुरत है
नियमों और पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जाए। होटल, रेस्टारेंट तथा मैरिज गार्डन में होने वाले पारिवारिक समारोह पर नजर रखें। ऐसे आयोजन बिना अनुमति किए जा रहे हैं और अनुमति प्राप्त करने के बाद भी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो सम्बन्धित पक्षों पर तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कराएं|और नियम बिना अनुमति के होने वाले विवाह समारोह पर लागू होगा। यह निर्देश जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने कलेक्टे्रट में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए है। कलेक्टर ने बैठक में सभी एसडीएम(SDM) को अपने-अपने क्षेत्र में मास्क न पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग(Social distnce) का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाय और ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलने के निर्देश भी दिया है।
अब माफियाओं पर सख्ती – :
भरत यादव ने खनन माफि या, भू माफिया, शराब माफि या और आपराधिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश देते हुए पुलिस के साथ राजस्व, खनिज एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ निचले स्तर तक बेहतर तालमेल की जरूरत बताई । यादव ने कहा कि सभी एसडीएम को आपराधिक तत्वों को बाउंड ओव्हर करने तथा आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर एवं एनएसए की कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश भी दिए।
अब विवाह में शामिल होंगे 20 लोग – :
अबशहर में विवाह समारोह में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रशासन ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं। अब प्रशासन के आदेश के अनुसार वर पक्ष से दस और वधु पक्ष से 10-10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसके लिए विधिवत अनुमति भी ली जाएगी। यही नहीं कोरोना प्रोटोकॉल का इसमें विशेष ध्यान रखना होगा।