
सिहोरा:- अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय ने 8 फरवरी को दिए महत्वपूर्ण निर्णय में नगर पालिका परिषद के पक्ष में 1856125 रुपए की डिक्री पारित की है नगर पालिका प्रशासन पार डिक्री की रकम बाजार वसूली ठेकेदार से वसूल करेगी जिला न्यायधीश विक्रम सिंह ने डिक्री का आदेश जारी किया प्रकरण में वर्ष 2015-16 में सिहोरा नगर खितौला की बाजार वसूली के लिए 13 मार्च 2015 को विधिवत नीलामी आयोजित की गई शिवराम कृष्ण पटेल उर्फ शिवा पटेल पिता जितेंद्र पटेल ने उच्चतम बोली लगाकर इकतीस लाख रुपए में ठेका लिया था। ठेकेदार ने पचास हजार रूपए अमानत राशि उसी दिन जमा किया था नीलामी शर्तों के मुताबिक ठेकेदार ने नगर पालिका में सात लाख पछतर हजार रुपए जमा कर एक हजार रुपए के स्टांप पर अनुबंध पत्र लिखकर उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत कराया।
ठेके में तीन चौथाई राशि तेईस लाख पच्चीस हजार रुपए अनुबंध की शर्त क्रमांक दो के अनुसार 6 किस्तों में माह मई से अक्टूबर तक 10 तारीख तक भुगतान किया जाना था भुगतान में विलंब की स्थिति में 11 से 20 तारीख तक पांच प्रतिशत तथा 21 से 30 तारीख तक सात प्रतिशत सरचार्ज देय था उक्त अनुसार प्रतिमाह तीन लाख सतासी हजार पाच सौ रुपए किस राशि तथा प्रतिवादी द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण सर चार्ज राशि 27,125 रुपए कुल 414625 रुपए होकर 6 मई की कुल बकाया राशि प्रदर्श पी 7 सी वह पी 8 सी के अनुसार 2325000 रुपए वादी को देय बकाया होना प्रमाणित पाया है जिसमें केवल 587500 रुपए प्रतिवादी द्वारा जमा किया जाना वादी के अभिवचन एवं वादी साक्ष्य से प्रमाणित पाया गया है इस प्रकार से इस भुगतान बकाया राशि 1859125 रुपए बकाया राशि के रूप में शेष होना प्रमाणित हुआ है । मामले में नगर पालिका से अधिवक्ता अशोक पटेल तथा प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र शुक्ला ने पैरवी की।