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मैं फरार नहीं हूँ, मेरे लिए फरार शब्द का इस्तेमाल न करें, कोर्ट में कर दूंगा सरेंडर – आरिफ़ मसूद

भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राजधानी भोपाल के इक़बाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैन्युअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जिसमें हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी। प्रदर्शन के दौरान आरिफ मसूद ने फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया था।

इसके बाद विधायक मसूद पर आरोप लगा था कि उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया।

इतना ही नहीं विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में तलैया पुलिस की ओर से आरोपी आरिफ मसूद के खिलाफ धारा-82-83 (फरारी की उद्घोषणा) के संबंध में आवेदन पेश किया गया था। न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।

इसी बीच आज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का एक वीडियो सामने आया हैं।

कांग्रेस विधायक ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया हैं। मैं फरार नहीं हूँ, मेरे लिए फरार शब्द का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि मैंने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील की हैं। हाई कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अब 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। मसूद ने कहा अगर वहां से जमानत नहीं मिलती है, तो मैं कोर्ट में सरेंडर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है हमें न्यायालय में इंसाफ मिलेगा।

इससे पहले सांसद-विधायकों की स्पेशल कोर्ट ने 9 नवंबर को मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी। जबकि आरोपी बनाए गए छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मसूद की गिरफ्तारी होना बाकी हैं। पुलिस आरिफ की तलाश कर रही थी। 

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