
“कोविड वैक्सीन पर हाई कोर्ट सख्त” पहली प्राथमिकता देश की, फिर विदेश भेजे वैक्सीन
दिल्ली/राजकमल पांडे। हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से कहा कि पहले देश की जरूरत पूरा करिए उसके बाद विदेश में बैटिंग भेजा जाए। जजों वकीलों और अदालतों के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। हालांकि जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने वैक्सीन के एयरपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार इस मसले पर अपना फैसला लेने में सक्षम है। “कोर्ट ने कहा” अखबारों में खबरें आई हैं कि वैक्सीन का एक्सपोर्ट उन देशों में भी किया जा रहा है जिनकी हमसे मित्रता नहीं है पहले अपने देश के सभी नागरिकों के लिए कोरोना टीका उपलब्ध कराएं, उसके बाद ही वैक्सीन बाहर भेज कर कमाने के बारे में सोचें।