बढ़ते पेट्रोल-डीज़ल के दामों को लेकर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार सहित पेट्रोलियम कंपनियों से मांगा जवाब
मध्यप्रदेश/जबलपुर – देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया हैं। दरअसल, पेट्रोल-डीज़ल में सस्ता इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम ना घटाए जाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई हैं।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इथेनॉल पर 5 परसेंट का टैक्स लिया जाना चाहिए लेकिन देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर 51 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है जिसमें 18 प्रतिशत केन्द्र जबकि 31 प्रतिशत टैक्स मध्यप्रदेश सरकार वसूल रही हैं। याचिका में सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि देश भर में बीते 2 सालों में ही 37 हजार करोड़ रुपयों के 690 करोड़ लीटर इथेनॉल को पेट्रोल डीजल में मिलाकर बेचा गया है लेकिन इसका फायदा दाम घटाते हुए आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया गया। बता दे कि ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई हैं।
इस याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट सख्त नज़र आया। जबलपुर हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार सहित पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार सहित पेट्रोलियम कंपनियों से पूछा है कि कम कीमत का इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी क्यों नहीं लाई गई। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं और मामले पर अगली सुनवाई 6 हफ्तों बाद तय की हैं।
मालूम हो कि देशभर में पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा हैं। कई राज्यों में पेट्रोल 100 के करीब है तो कुछ राज्यों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चूका हैं। लगातार बढ़ रहे इन दामों ने आम आदमी की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया हैं। वहीं अब हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर सख्त नज़र आई हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिया हैं।