New Delhi : दिल्ली के शाहीन बाग में रास्ता खुलवाने पर हाई कोर्ट का फैसला

New Delhi : दिल्ली के शाहीन बाग में रास्ता खुलवाने पर हाई कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली : आयुषी जैन : और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग से रास्ता हटवाने के आदेश जारी कर दिए है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जनहित के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए।

हम आपको बता दें कि शाहीन बाग में कुछ दिनों से चल रहे सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन में अब यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि बीते 1 माह से बंद थी यह सड़क और जब हमने नई दिल्ली के जसोला विहार से इस सड़क का मुआयना किया तो यह जानकारी खुलकर सामने आई कि 1 माह से सड़क बंद होने पर यात्रियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ।क्योंकि यह मुख्य मार्ग सड़क है और स्थानीय निवासी भी चाहते हैं कि यह सड़क खुले क्योंकि उन्हें भी दिक्कत भी आ रही है और इसी बीच मामला अदालत भी पहुंचा । जहां पर की जिरह चली और जिरह के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि रास्ता खुलना चाहिए और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। स्थानीय निवासी और यात्रियों के लिए यह खबर काफी सुखद व शांति प्रदान करने वाली है

ऐसे में अब यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि शाहीन बाग पर लगातार चल रहे प्रदर्शन का आकार और रूप किस तरह से आने वाले समय में दिखेगा। क्योंकि कोर्ट का आदेश अब आ चुका है। जिसका पालन प्रशासन को करवाना ही होगा और जाहिर सी बात है लोगों को भी कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा।

सड़क बंद होने से रोज लगता था जाम। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने अब आदेश दे दिया है और साथ ही साथ पुलिस को उचित कार्यवाही का आदेश भी दिया है।आपको बता दें कि सीएए पर प्रदर्शन की वजह से यह सड़क बंद थी। जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है  सड़क बंद होने से हर रोज जाम की समस्या भी सामने आ रही थी। शादी कोर्ट ने कहा कि लॉयन ऑर्डर जनता के हित का भी ध्यान रखें। पिछले 1 महीने से बंद है नोएडा कालिंदी कुंज सड़क।

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