हनीट्रैप – हाईकोर्ट ने खारिज की SIT की पुनर्याचिका,10 दिन सौंपे जाए आयकर विभाग को दस्तावेज
हाईकोर्ट ने खारिज की एसआईटी की पुर्नयाचिका,10 दिन सौंपे जाए आयकर विभाग को दस्तावेज
हनीट्रैप मे हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका,आयकर विभाग को सौंपे जाए दस्तावेज
सोमवार को हाईकोर्ट ने हनीट्रैप केस में सुनवाई करते हुए सरकारी याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया कि आयकर विभाग को हनीट्रैप केस से जुडे़ सारे दस्तावेज सौंपे जाएं।
सरकार ने दाखिल की थी रिव्यू पिटिशन
दरअसल सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में यह कहा गया था कि आयकर विभाग के अधिकार सीमित हैं जो उसे सिर्फ लेनदेन प्रक्रिया तक सीमित करते हैं।
खंडपीठ ने दिया आदेश
जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की जिसमें बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आयकर विभाग के अधिकारों को केवल लेनदेन तक सीमित होने का हवाला दिया गया था।
10 दिन में सौंपे दस्तावेज
दरअसल जस्टिस शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला वाली पीठ पहले ही यह आदेश जारी कर चुकी है कि आयकर विभाग को हनीट्रैप से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपे जाएं। और यह कार्य सिर्फ 10 दिनों के अंदर किया जाए।
एसआईटी की ओर से दाखि की गई याचिका
कोर्ट के आदेश आने के बाद एसआईटी टीम की ओर से इस पर समीक्षा करने के लिए कहा गया जिसमे एसआईटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आयकर विभाग की सीमाओं का उल्लेख किया था।
सौंपने होगे दस्तावेज
इस याचिका के खारिज हो जाने से यह साफ हो गया है कि अब एसआईटी को सभी दस्तावेज आयकर विभाग को सौंपने होंगे । जिसमे आयकर विभाग का पक्ष आया है कि वह इस में जांच करने के लिए पूरी तरह तैयार है।