झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

 मध्यप्रदेश/जबलपुर(Jabalpur) – : भारतीय चिकित्सा परिषद(Indian medical council) में पंजीयन के बगैर क्लीनिक खोलकर एलोपैथी की एच शेड्यूल की प्रतिबंधित दवाएं लिखकर कोरोना(Corona) के संक्रमण काल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की कार्रवाई जारी है।गोरखपुर (gorkhpur)थाने में एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर(FIR) दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई घमापुर(Ghmapur) में हुई और पुलिस ने बिहार(bihar) के फर्जी संस्थान की डिग्री के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय करने वाले झोलाछाप के खिलाप धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसकी तलाश जारी कर दी। गोरखपुर पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने के बाद झोलाछाप की तलाश में जुटी हुई है।

दो जगह खोल रखी है दुकान

घमापुर थाना प्रभारी शैलेष मिश्रा((Shailesh mishra) ने कहा कि डॉ. जितेन्द्र सिंह  (Dr.Jitendra singh)ने शीतलामाई(shitlamae) रोड  तथा कांचघर(Kanchghr) के चुंगी चौकी रोड पर दुकान खोलकर चिकत्सा व्यवसाय किया करता है। मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा के(Manish misra) निर्देश पर झोलाछाप डॉक्टरों की जांच के लिए गठित टीम के सदस्यो डॉ. राधावल्लभ चौधरी, डॉ. धीरज दवंड है,जब डॉ. जितेन्द्र वर्मा के औषधालयों की जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह बिहार के एक फर्जी संस्थान मेडिकल काउंसिल आफ पेटेंट मेडिसन सोसायटी की डिग्री के आधार पर चिकत्सा व्यवसाय कर रहा है। टीम ने दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि वह गैर कानूनी तौर पर मरीजों के परचे पर एलोपैथी दवाएं लिख रहा है।

डॉ. राधावल्लभ चौधरी, जांच अधिकारी

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