
Bhopal Desk, Gautam :– आपका पैन और आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द करवा लें अन्यथा आपके कई काम रुके सकते हैं। यहाँ तक की आपका पैन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। इन दोनों को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गयी है।
आयकर विभाग ने कई बार आधार-पैन कार्ड लिंक (Aadhar-pan link mandatory) करवाने की अंतिम तारीखों में बदलाव किया है। लेकिन इस बार 31 मार्च अंतिम तारीख अंतिम ही होगी। आयकर विभाग के सख्त आदेश हैं की जल्द से जल्द इन्हे लिंक करवा नहीं तो पैन कार्ड से जुड़े कई सारे काम आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैन कार्ड ही बंद हो जाए और आप उससे सम्बंधित कोई भी कार्य न कर पाएं।
17 करोड़ लोगों ने नहीं करवाया है लिंक
देश में 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं। हालांकि 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन के साथ आधार (PAN Aadhaar Card) को नहीं जोड़ा था। इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है। सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न भरने हेतु पैन कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में आयकर विभाग का कहना है कि अगर दोनों कार्ड लिंक नहीं करवाए गए तो लोगों को परेशानी हो सकती है।
31 मार्च तक की डेडलाइन दी गयी है लेकिन उसके बाद आपको परेशानी हो सकती है। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए सुविधा दी है। आप ऑनलाइन भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं।