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Jabalpur : इन भर्तियों में OBC को नहीं मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण

हाईकोर्ट की आंतरिक भर्तियों में OBC केटेगरी के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह फैसला फुल कोर्ट मीटिंग से निकलकर आया है। OBC वेलफेयर एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी जिसमे कहा गया था कि हाईकोर्ट की नियुक्तियों में OBC को बढे हुए आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा रहा है। आज यानी 27 फरवरी को अब इस मामले की सुनवाई की जायेगी।

ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका में हाईकोर्ट की ओर से जवाब दाखिल कर कहा गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुलकोर्ट मीटिंग में लिए गये निर्णय के अनुसार आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को ध्यान में रखते हुए ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने जबाब में स्पष्ट रूप से ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण नही देने की बात कही। बल्कि कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी देने पर विचार किया जा रहा है। हाईकोर्ट की प्रशासनिक शाखा ने संविधान के प्रावधानों के तहत ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण नही देने की भी सहमति हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से चाही है। ओबीसी को 27 फीसदी व ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सभी 11 याचिकाओं की सुनवाई 27 फरवरी को नियत है।

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