
भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – मध्यप्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। दरअसल गृह विभाग (Home Ministry) ने कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा हैं। जिसमें पीसी शर्मा का नाम भी शामिल हैं।
नोटिस मिलने के बाद पूर्व मंत्री जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की। जबकि गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को बड़ी राहत मिली।
जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीसी शर्मा को 3 दिन के अंदर सरकार को आवेदन करने की बात कही हैं। वहीं कोर्ट ने शिवराज सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिन में कांग्रेस नेता के आवेदन का निराकरण करें।
गौरतलब है कि पूर्व मंत्री द्वारा दाखिल की हुई याचिका में कहा गया था कि वह कोविड पॉजिटिव है और 9 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार जबरन बंगला खाली करवा रही हैं। जबकि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं हैं।
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की राहत दी हैं।