दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील की मांग पर जेल में चश्मा, डायरी, कलम और गीता ले जाने की अनुमति प्रदान की है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में सीबीआई ने सोमवार को मनीष सिसोदिया को पेश किया। जहां वकील ने अदालत में कहा कि फिलहाल, हम और सीबीआई की रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं।
साथ ही सीबीआई के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया की तलाशी ली गई, वारंट लिया गया, आरोपी को अदालत में पेश किया गया और अदालत को हर बात की जानकारी दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सीबीआई अवैध काम कर रही है। कोर्ट का कहना है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज गैरकानूनी है, तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं। बता दें कि न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई अधिकारियों से कराई गई एमएलसी में निर्धारित दवाएं लेने की अनुमति देते हुए आरोपी को विपासना सेल (ध्यान कक्ष) में रखने के अनुरोध पर विचार करने को कहा है।