भोपाल में Love Jihad का पहला मामला, धर्म छिपाकर युवती के साथ कई बार किया दुष्कर्म, FIR दर्ज 

मध्यप्रदेश/भोपाल – मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद का पहला मामला सामने आया हैं। जबकि प्रदेश का ये दूसरा मामला हैं। मामला अशोका गार्डन थाने में दर्ज किया गया हैं। यहां एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर एक हिन्दू लड़की से प्रेम-प्रसंग आगे बढ़ाया और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन करने का दबाब बनाने लगा। आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। इतना ही नहीं आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट भी की। 

बताया जा रहा है कि आरोपी असद ने आशु बनकर एक छात्रा से दोस्ती की थी। वहीं, लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को उसने युवती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। परेशान होकर युवती ने इसकी शिकायत भाजपा भोपाल जिला कार्यसमिति सदस्य संजय मिश्रा से की और उनके साथ अशोका गार्डन थाने पहुंची। पुलिस ने असद खान के खिलाफ ज्यादती, छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौच, धमकाने और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया हैं। 

एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों की दोस्ती वर्ष 2019 में हुई थी। लड़का और लड़की दोनों जब रायसेन गए तब युवक के धर्म के बारे में लड़की को पता चला। इसके बाद लड़की ने पुलिस में मामले की शिकायत की है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने 3/5 धर्म स्वतंत्र क़ानून की धारा और भादवि की धारा 376 के तहत आरोपी लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया है। 

वहीं, इस मामले को लेकर बजरंग दल को कार्यकर्तीओं ने थाने का घेराव किया और आरोपी लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की हैं 

प्रदेश का पहला मामला बड़वानी में किया गया था दर्ज 

गौरतलब है कि प्रदेश में ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत 25 वर्षीय विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बड़वानी में 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर प्रदेश का पहला केस दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी सोहेल मंसूरी उर्फ सन्नी ट्रक ड्राइवर और पार्ट टाइम डीजे प्लेयर के खिलाफ बड़वानी कोतवाली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) 294, 323 (हमला), 506 (धमकी) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Exit mobile version