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आबकारी विभाग का प्रस्ताव, रात 2 बजे तक खुल सकेंगे बार! शिवराज कैबिनेट में मिलेगी मंज़ूरी!

मध्यप्रदेश/भोपाल – बुधवार को शिवराज सरकार वर्ष 2021-22 के लिए बार लाइसेंस के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दे सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि शराब दुकानों की नई पॉलिसी सरकार ने जून तक के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन आबकारी विभाग ने नए साल वित्तीय वर्ष के लिए बार संचालन और भांग दुकानों की नीलामी के लिए नई पॉलिसी लागू करेगी। आबकारी विभाग ने यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा हैं। जिसे आज 24 मार्च को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी।

दरअसल, आबकारी विभाग ने प्रस्तावित किया है कि प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों के बार रात 2 बजे तक खुल सकेंगे। वर्तमान में बार बंद होने का समय रात 12 बजे है, लेकिन 2 घंटे के लिए 5 हजार रुपए फीस जमा करने पर रात 2 बजे तक बार खोले रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह अनुमति साल में 8 बार ही मिल सकेगी। इसके लिए कलेक्टर को अधिकृत किया जा रहा है। कलेक्टर चाहे तो अनुमति ना भी दे।

मंत्रालय सूत्रों की मानें तो पॉलिसी में प्रस्तावित किया गया है कि 3 स्टार होटल और पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित बार के लिए लाइसेंस 3 साल के लिए दिया जाएगा। इसी तरह बार लाइसेंस की व्यावसायिक क्लब की (FL-5) कैटेगरी को समाप्त किया जा रहा हैं। बता दे कि अभी तक यह लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाता हैं। इतना ही नहीं होटल के बार के लिए ज्यादा छूट देना भी प्रस्तावित किया गया हैं। जिसके तहत बार के अतिरिक्त होटल परिसर के अन्य स्थानों पर शराब पीने की अनुमति देने के लिए 10 हजार रुपए अतिरिक्त फीस लगेगी। 

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