Satna : जिले के बाहर से आने वाले व्यक्ति की स्कैनिंग कराने एवं क्वारंटाइन में रखने के निर्देश ,नहीं मानने पर FIR के निर्देश
Satna News
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे महामारी घोषित किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार तथा म0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार सतना जिले में 25 मार्च से अब तक सतना जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्केनिंग कराई जाने के उपरांत क्वारनटाइन में रखे जाने के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं ।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार 25 मार्च से अब तक सतना जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्केनिंग कराई जाने के बाद क्वारनटाइन में रखना सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों के लिए जारी रहेगी। बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर पूर्णतः निगरानी रखी जाये एवं उनकी निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ण स्क्रींनिग आवश्यक रूप से कराई जाये। कोई भी व्यक्ति जो स्क्रीनिंग कराने से इंकार करता है व क्वारनटाइन का पालन नही करता तो तत्काल उसे गिरफ्तार कर स्क्रीनिंग कराई जाये व सक्षम धाराओं में उसके विरूद्ध FIR दर्ज़ कराई जाये ,साथ ही भविष्य में आचरण ठीक रखे इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107/116 के तहत भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। ऐसे व्यक्तियों को जिन्हे होम क्वारनटाइन में रखने के लिए उनके निवास पर पर्याप्त जगह न हो तो उन्हें आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय/सामुदायिक भवन/निजी बारात घर का उपयोग किया जा सकता है । इस कार्य हेतू उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
(संवाददाता सैफी खान कि रिपोर्ट)