धार : दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश
धार से मनीष आमले की रिपोर्ट – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत धार जिले की राजस्व सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेष 15 जुलाई से आगामी आदेष तक जारी किया है। यह आदेष कोविड-19 कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी दिषा-निर्देष के तहत जारी किया है।
आदेश के तहत कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नही किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाऐंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। सर्वसंबंधित से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना करेंगे। धार्मिक/उपासना स्थानों पर कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए आवष्यक है कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो। साथ ही उपासना स्थानों पर फेस कवर एवं सोषल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिष्चित किया जाए।
विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम दस-दस व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम तथा जन्मदिन, सालगिराह आदि समारोह में दस से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इस आदेष का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।