धार : क्राइसिस मेनेजमेंट की हुई बैठक, इस विषय पर हुई चर्चा, लिया गया यह फैसला

धार से मनीष आमले की रिपोर्ट – जिला पंचायत सभागार में सोमवार को क्राइसिस मेनेजमेंट की बैठक नवागत कलेक्टर आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विधायक नीना-विक्रम वर्मा, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, सीईओ संतोष वर्मा मौजूद थे। बैठक में नवीन गाईडलाईन की विस्तार से चर्चा कर उनके बंदुओ की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि धार्मिक स्थानों एवं होटल, रेस्टोरेंट के लिए जारी गाईड लाईन के अनुसार खोलने में किन बातो को विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि जो होटल कंटेनमेंट झोन में आते हैं, वह पूर्णतः बंद रहेंगे। जो होटल एवं अतिथि प्रबंधन इकाईयाँ कंटेनमेंट झोन के बाहर हैं, उन्हें ही खोलने की अनुमति दी जायेगी। 

कोविड-19 के संक्रमण निवारण के लिये होटल एवं अन्य अतिथि-गृहों के प्रवेश-द्वार पर हाथ धोने अथवा सेनेटाइजर रखना, बुखार नापने के लिये थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होगा। होटल में सिर्फ वही स्टॉफ, अतिथि या टूरिस्ट को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें कोई लक्षण नहीं हों। स्टॉफ एवं अतिथियों को हमेशा मॉस्क या फेस कवर करना अनिवार्य होगा। होटल स्टॉफ को हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी होगा। अतिथि-गृहों एवं होटलों में मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। होटल के वे कर्मचारी, जिनकी उम्र अधिक हो, गर्भवती महिला कर्मचारी अथवा किसी अन्य बीमारी से ग्रसित या अन्य कोई मेडिकल कंडीशन हो, को उन कार्यों में न लगाया जाये, जिससे कि वह जन-समुदाय से सीधे सम्पर्क में आयें। होटल प्रबंधन जहाँ आवश्यक हो, वहाँ घर से ही कार्य करने की छूट दें।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो

होटल प्रबंधन होटल के बाहर और अंदर के परिसर में भीड़ का प्रबंधन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए करें। बड़े समूहों में व्यक्तियों को एकत्रित होने की मनाही होगी। होटल प्रबंधन द्वारा वैले पार्किंग की व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। व्यवस्थापक स्टॉफ द्वारा मॉस्क, दस्ताने पहनना तथा दरवाजे, स्टीयरिंग, हैण्डल, चाबी आदि को सेनेटाइज करना भी आवश्यक होगा।

एन्ट्री-एक्जिट के लिये अलग द्वार

होटल में आगमन और निष्कासन के लिये अलग-अलग द्वार की व्यवस्था होगी। स्टॉफ अतिथियों के लिये एवं सामान लाने-ले जाने के लिये अलग व्यवस्था की जायेगी। इसमें भी सामाजिक दूरी बनाना आवश्यक है। होटल के बाहर परिसर में विशेष चिन्हित कर गोले बनाये जायें, जिससे कि पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को दूरी बनाने में आसानी होगी।

ट्रेवल हिस्ट्री के साथ आई.डी. अनिवार्य

जो अतिथि होटल में ठहरने के लिये आ रहे हैं, को उनकी ट्रेवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन के साथ आई.डी. एवं स्वयं का घोषणा-पत्र रिसेप्शन पर देना अनिवार्य होगा। होटल में पोस्टर, स्टेण्डीस, ऑडियो-वीडियो के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण के बचाव के तरीके प्रदर्शित करना होगा। होटल प्रबंधन द्वारा क्यूआर कोड, ऑनलाइन फार्म, डिजिटल पेमेंट, ई-वॉलेट को चेक-आउट एवं चेक-इन के लिये इस्तेमाल किया जाये।

 

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