नई दिल्ली / खाईद जौहर – नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 सोमवार को लोकसभा में पास हो चूका था। इसके बाद यह बिल बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125 जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े। राज्य सभा के बाद अब इस विधेयक को देर रात राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भी मंज़ूरी दे दी। जिसके बाद अब यह विधेयक कानून में बदल गया।
इससे पहले विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया
इस कानून के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रहने वाले अप्रवासियों के लिए अपने निवास का कोई प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा।
बता दे कि भारत की नागरिकता के लिए पात्र होने की समय सीमा 31 दिसंबर 2014 होगी। मतलब इस तारीख के पहले या इस तारीख तक भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। नागरिकता पिछली तारीख से लागू होगी।
गौरतलब है कि विधेयक पारित होने के बाद देश के कुछ हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हुए। असम में विरोध प्रदर्शन में आगजनी और तोड़-फोड़ की गई, जिसके बाद वहां कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं, हालात स्थिर करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च कराया जा रहा हैं।