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रंगा -बिल्ला को टिकट देना पड़ेगा पार्टियों को महंगा ,सुप्रीम कोर्ट का आदेश

 दिल्ली : गुंडागर्दी और अपराधिक छवि को लेकर राजनीति में हाथ आजमाना एक आम सी बात हो गई है। राजनीति में अपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपनी चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया है कि वह अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जनप्रतिनिधियों की जानकारी साझा करें।जिसमें उम्मीदवार पर दर्ज सभी अपराधिक केस ट्रायल तथा उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया का कारण भी बताना होगा।  मतलब यह कि अब राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक अपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को अपना चेहरा क्यों बनाया है ?
दरअसल गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटों के भीतर ही चुनाव आयोग को सभी बातों की जानकारी देनी होगी।साथ ही घोषित किए गए उम्मीदवारों की जानकारी को स्थानीय अखबारों में भी छपवानी होगी।
याचिका दायर करने वाले वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा की अगर कोई उम्मीदवार या कोई राजनीतिक पार्टी अदालत  के फैसले को नहीं मानती है तो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। उपाध्याय के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार या नेता के खिलाफ कोई एफ.आई.आर(FIR ) दर्ज नहीं है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी।

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