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Coronavirus : मप्र में 15 जुलाई तक जारी रहेगा पाबंदियों का दौर, गृह विभाग ने जारी किए आदेश, जानें…..

मध्यप्रदेश/भोपाल : मध्यप्रदेश में अभी पाबंदियों का दौर जारी रहेगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने बुधवार को नई गाइडलाइन का आदेश जारी कर दिया हैं। इसमें 15 जून, 26 जून, 30 जून व 2 जुलाई को लागू किए गए प्रतिबंध यथावत रखते हुए 15 जुलाई तक उसके प्रभावशील रहने की बात कही गई हैं। 

जारी रहेंगी ये पाबंदियां

  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल व कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे।
  • धरना-प्रदर्शन, रैली पर रोक।
  • शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 व शवयात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
  • रात 8 बजे तक बाजार, शॉपिंग मॉल खुले रखे जा सकते हैं।
  • होटल-रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की छूट रहेगी।
  • नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। 

इससे पहले राजधानी भोपाल के व्यापारियों ने बाजार रात 10 बजे तक खुले रखने की मांग की थी।  व्यापारियों का कहना है, नई गाइडलाइन से उन्हें बाजार दो घंटे तक अतिरिक्त खोलने की छूट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हैं। अब बाजार की टाइमिंग को लेकर 15 जुलाई के बाद ही फैसला होगा। बता दे कि वर्तमान में रात 8 बजे तक बाजार खुले रखने की छूट हैं। 

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