
मध्यप्रदेश/भोपाल – मध्यप्रदेश में जारी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र सहित राज्य सरकार लगातार कई तरह के कड़े कदम उठा रही हैं। सरकार कोरोना के रोकथाम के लिए लगभग सभी कमद उठा चुकी हैं।
इसी बीच एक बार फिर सरकार ने नई गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी हैं। गृह विभाग द्वार जारी गाइडलाइन के मुताबिक थोक किराना व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों को निर्बाध रूप से सामग्री प्रदान करते रहें। सब्जी मंडियों को छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटा जा सकता हैं।
ऑटो व ई रिक्शा में दो सवारियों को बैठाने की अनुमति दी गई है वहीं टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ दो पैसेंजरों को मास्क पहनकर यात्रा करने की अनुमति हैं।
इसके अलावा सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन और लोगों के एकत्रित होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
वहीं, गाइड लाइन के मुताबिक केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्याश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, उनमें अबसे 10 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी। राज्य शासन में भी अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विभाग, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि को छोड़कर अन्य कार्यालयों में 10 फीसदी कर्मचारियों को ही उपस्थित रहने को कहा गया हैं।
आईटी, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालयों में भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति ही रहेगी। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
निर्देश दिए गए हैं कि गाइडलाइन में कहा गया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य है कि लोग कम से कम संख्या में घरों से निकलें ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।