मध्यप्रदेश/भोपाल – मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना संक्रमण तेज़ी के साथ फैल रहा हैं। इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाया हैं। लगातर बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए भोपाल में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया हैं। जिसमें अब प्रशासन और सख्त होता हुआ नजर आ रहा हैं।
बता दे कि अब कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 500 से 5000 तक जुर्माना लगेगा। कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार फेस मास्क, फेस कवर न पहनने वालों पर अधिकतम 500 रुपए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर अधिकतम 500 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले पर अधिकतम 1000 रुपए, होम या संस्थागत क्वारंटाइन लोगों की लापरवाही पर अधिकतम 2000 रुपए। संस्था, कार्य स्थल या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर अधिकतम 5000 रुपए का जुर्माना होगा।