Harda:- रिलायंस फ्रेश पर 2.27 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

हरदा / गरिमा श्रीवास्तव :- जीपी मॉल (GP Mall) परिसर में संचालित स्टोर रिलायंस फ्रेश(Reliance Fresh) की होशियारी महंगी पड़ी। रिलायंस फ्रेश द्वारा हेयर ऑइल पर प्रिंट 525 रुपए के बजाए उससे ज्यादा 549 रुपए और कैरीबैग के 6 रुपए अलग से वसूलना भारी पड़ गया।


आपको बता दें कि रिलायंस फ्रेश ने हेयर ऑइल पर प्रिंट 525 रुपए के बजाए उससे ज्यादा 549 रुपए और कैरीबैग के 6 रुपए अलग से वसूले थे। इस पर उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस फ्रेश को दोषी करार साबित हुए 2 लाख 27 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

संकल्प अपार्टमेंट निवासी विकास जुनेजा ने प्रबंधक रिलायंस स्मार्ट रिलायंस रिटेल लि. जीपी मॉल प्रथम तल हरदा व निदेशक एवं प्रबंधक रिलायंस रिटेल लि. तृतीय तल कोर्ट, हाउस लोकमान्य तिलक मार्ग धोबी तलाब मुंबई के खिलाफ 16 जून 19 को परिवाद लगाया था। सम्पूर्ण जानकारी देते हुए जुनेजा ने बताया कि नया स्टोर खुलने पर दाम में भारी छूट का विज्ञापन देखकर 31 मार्च 19 को रिलायंस स्टोर से कुल 1895 रुपए की खरीदी की


जुनेजा का कहना है कि भारी छूट के नाम पर रिलायंस स्टोर ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी।
जुनेजा ने ऑइल खरीदा तो स्टोर संचालक ने 549 रुपए वसूल लिए। वहीं सामान रखने के कैरी बैग का चार्ज 6 रुपए अलग से लिया। जब घर जाकर जुनेजा ने मिलान किया तो ऑइल पर 525 रुपए प्रिंट था, जुनेजा ने तुरंत सोच लिया कि ये अमीर उद्योगपतियों को जनता से इस प्रकार धोखाधड़ी नहीं करने देंगे।  रिलायंस स्टोर ने 549 रुपए यानि 30 रुपए ज्यादा वसूले।

जुनेजा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज़ कराई। फोरम ने सुनवाई में पेश तथ्यों में पाया कि ऑइल पर 525 रुपए प्रिंट थे, इसके बजाय 549 रुपए लिए गए।  
इस प्रकार से देश में हर रोज़ यह बड़ी बड़ी कम्पनियाँ मासूम जनता को ठगती हैं। फोरम अध्यक्ष कनकलता सोनकर ने रिलायंस मॉल को 2 लाख रुपए जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति को रोगियों के कल्याण के लिए देने के आदेश दिए। फोरम ने सारी कार्रवाई करते हुए मानसिक पीड़ा के लिए जुनेजा को 25 हजार व वाद व्यय 2 हजार रुपए चुकाने का आदेश दिया। 30 दिन में राशि न देने पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने के भी आदेश दिए।

देश की जनता को हर वक़्त जागरूक रहने की ज़रुरत है क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि कब कौन सा व्यक्ति या कौन सी कंपनी चूना लगा दे।
अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। अगर हमें किसी भी कंपनी को लेकर शिकायत है तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं।
उपभोक्ता फोरम की शिकायतों में उपभोक्ता खुद भी अपना पक्ष रख सकता है या अधिवक्ता की भी मदद ले सकता है।
हर वक़्त जागरूक रहें सतर्क रहें।

 

 

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