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Congress MLA आरिफ मसूद को जबलपुर हाई कोर्ट से मिली जमानत, ये है पूरा मामला

भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राजधानी भोपाल के इक़बाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैन्युअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जिसमें हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी। प्रदर्शन के दौरान आरिफ मसूद ने फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया था।

इसके बाद विधायक मसूद पर आरोप लगा था कि उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया। 

इसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था। वही धारा 269, 270 और आपदा अधिनियम 51बी के तहत भी उनपर मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद से ये मामला जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा था। 

इसी बीच जबलपुर हाई कोर्ट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत मिली हैं। शुक्रवार की सुबह उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के वकील अजय गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया हैं। जल्द आदेश की कॉपी भी उन्हें मिल जाएगी।

इस से पहले आरिफ मसूद ने कहा था कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो वह कोर्ट में सरेंडर करेंगे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 नवंबर का समय दिया था। 

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