Breaking News : Nirbhaya Case : इकलौते गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली : आयुषी जैन : निर्भया गैंगरेप केस में चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता के पिता की याचिका को पटियाला हाउस की सेशन कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया.
मामले में इकलौते गवाह और निर्भया के दोस्त की गवाही को खारिज करने के लिए पवन गुप्ता के पिता ने याचिक दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
पवन गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता की तरफ से पटियाला की मेजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. पवन के पिता ने इस फैसले को चुनौती देते हुए 6 जनवरी को सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की.
अब पटियाला हाउस की सेशन कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में दावा किया गया था कि निर्भया के दोस्त और मामले के इकलौते चश्मदीद गवाह अविन्द्र प्रताप पांडे ने पैसे लेकर न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे. इस बात का खुलासा एक न्यूज चैनल के पूर्व संपादक ने किया था, साथ ही पांडे के स्टिंग ऑपरेशन का भी दावा किया गया था.

Exit mobile version