नई दिल्ली: बहुचर्चित सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को थरूर को बरी कर दिया है. मालूम हो कि थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए और धारा 306 के तहत आरोप दर्ज थे. जिसमें शशि थरूर पर मानसिक उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था. बुधवार को फैसला आने पर थरूर ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, “मैं पिछले 7 साल से दर्द और यातनाएं झेल रहा था।”
कोर्ट का फैसला आने के बाद थरूर मे कहा, “दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ जो केस दर्ज किया था, उससे बरी करने के लिए मैं जज गीतांजलि गोयल का शुक्रिया अदा करता हूं. मैं पहले से कहता आया हूं के आरोप बेबुनियाद हैं. सुनंदा की मौत के बाद मेरे खिलाफ केस दर्ज होने बुरे सपने की तरह था, जो आज बीत गया है.”
थरूर ने आगे कहा, “मुझ पर कई आरोप लगे, मीडिया में बुरा-भला कहा गया, लेकिन मैंने न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखा। न्याय की जीत होने के बाद उम्मीद है कि मैं और मेरा परिवार सुनंदा की यादों के साथ शांति से जीवन गुजार सकेंगे। मैं अपने वकील विकास पहवा और गौरव गुप्ता को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं।”
ग़ौरतलब हैं की सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के फाइव स्टार होटल में हुई थी. उनकी होटल रूम में बेड पर पड़ी मिली थी. पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके पति शशि थरूर के खिलाफ केस दर्ज किया था.