Bhopal:- अगर कोई भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज या वीडियोज़ फॉरवर्ड करेगा तो उस पर होगी सख्त कार्यवाही, इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत

 

भोपाल /गरिमा श्रीवास्तव :-  कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भोपाल द्वारा धारा 144 आईपीसी के तहत जारी आदेश का उल्लंघन कर व्हाट्सएप, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ मैसेज/वीडियो डालने वालों के खिलाफ भोपाल पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है। विगत माह मार्च एवं अप्रैल में अब तक धारा 188, 295 ipc के तहत 6 अपराध दर्ज किये गए है एवं 10 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, इस तरह कुल 16 लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है।

 पुलिस लगातार सभी नागरिकों से अपील कर रही है कि किसी भी प्रकार की न्यूज, मैसेज बगैर पुष्टि के फारवर्ड बिल्कुल न करें। वर्तमान में ज़िले में धारा 144 लागू है, अफवाह या फेंक न्यूज फैलाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह की अफवाह वाली कोई भी सूचना या मैसेज प्राप्त होने पर उसे फारवर्ड न करें तथा हेल्पलाइन/व्हाट्सएप नंबर 7049106300 पर सूचित करें। भोपाल पुलिस आपकी सुरक्षा एवं सहयोग में सदैव तत्पर हैं।

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