
मध्यप्रदेश/भोपाल : मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की हैं।
यह गाइडलाइन 30 जून तक के लिए तय की गई हैं। इसके बाद सरकार परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेगी। साथ ही जिला क्राइसिस कमेटियों को अपने हिसाब से स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की छूट दी गई हैं। ऐसी स्थिति में हर जिले की अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं। स्थिति की समीक्षा करके एक जुलाई से नई गाइडलाइन जारी होगी।
ये है नई गाइडलाइन
- मॉल सहित सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तरों के खुलने की समय सीमा सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक तय की गई हैं। इनमें उपस्थिति का बंधन नहीं है यानी 100% क्षमता के साथ यह लोग काम कर सकेंगे।
- रेस्टोरेंट्स, जिम, क्लब और फिटनेस सेंटर में क्षमता से आधे यानी 50% लोगों को ही प्रवेश मिलेगा।
- शादी में दोनों पक्षों के 50 लोगों के शामिल होने पर सहमति बन गई हैं। अंतिम संस्कार में 10 लोगों को अनुमति।
- कोचिंग, स्विमिंग पुल और सिनेमाघर बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन तथा मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, उसपर पाबंदी रहेगी।
- वहीं, रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा और नाइट कर्फ्यू रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा।