भोपाल : इन इलाकों में धारा 144 लागू, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए आदेश
मध्यप्रदेश/भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके आदेश भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, मध्यप्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। Bhopal में 9-12 अगस्त तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिसको देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 144 (section 144) के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
राजधानी भोपाल के जिन क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी। उनमें 74 बंगले के ऊपर वाली सड़कों से होते हुए रोशनपुरा चौराहे तक यह प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसके अलावा नवीन विधायक विश्राम गृह के सामने वाले पुराने मार्ग को भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही एसपी ऑफिस (SP Office) से संबंध चौराहा ओम नगर और बल्लभ नगर के समस्त झुग्गी क्षेत्र को भी प्रतिबंधित किया गया है।
वहीं विधानसभा के आसपास 5 लोग इकट्ठा नहीं सकेंगे। जुलूस, रैली, पुतला दहन जैसे प्रदर्शनों पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही कोई भी व्यक्ति चाकू, धारदार हथियार लेकर इन इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बता दे कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन सहित कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर चुकी है। जिसको देखते हुए विधानसभा उसके आसपास के क्षेत्र में 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए है। इसके अलावा दशहरा मैदान को अस्थाई जेल घोषित किया गया है।