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Bhopal – कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह जज्जी को जाति प्रमाण पत्र के मिला निजात

  • कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया
  • 6 और 13 दिसंबर को इसी मुद्दे को लेकर छानबीन समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी
  • नट अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र को वैध माना है| 

भोपाल/ आज़म – अशोकनगर से कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया|  राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र समिति ने विधायक जज्जी के नट अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को वैध घोषित कर दिया है| गौरतलब है की अशोकनगर कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र भेज दिया है| छानबीन समिति के इस आदेश के बाद विधायक की जाति को लेकर चल रहे विवाद ख़त्म मानी जा रही है | गौरतलब है कि अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर 10 बिंदुओं पर ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश पर छानबीन समिति जांच कर रही थी|

6 और 13 दिसंबर को इसी मुद्दे को लेकर छानबीन समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी | बाद में 18 तारीख को समिति ने इस पूरे मामले पर फैसला दिया इसमें विधायक जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को सही माना गया है| 18 पन्नों के आदेश की कार्यवाही के बाद समिति ने चार महत्वपूर्ण तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए विधायक जज्जी के पक्ष में फैसला सुनाया है|  जिन मुख्य बातों पर फैसला हुआ उसे अशोक नगर  पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकरण में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया जाना 1950 के खसरा के भू अभिलेख में विधायक के दादा बूढा सिंह का नाम होना,  विधायक के पूर्वजों का पंजाब के तरनतारन जिले के पट्टी तहसील के खारा जिले के भू अभिलेख नट जाति का उल्लेख होने से जांच समिति ने पंजाब में अशोक नगर के विधायक के पूर्वजों के नाम भू अभिलेख में नट जाति के तौर पर पाए जाने के कारण वर्ष 2008 में जारी किया गया |

नट अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र को वैध माना है|  विधायक द्वारा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के जातियों से चुनाव लड़ने की शिकायत पर भी समिति ने तय किया है, कि सामान्य सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है, क्यूंकि पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र पहले ही निरस्त कर दिया है इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है|

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