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भोपाल : कलेक्टर का आदेश पुराने भोपाल में लगाए जाएं कर्फ्यू, शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा

भोपाल : कलेक्टर का आदेश पुराने भोपाल में लगाए जाएं कर्फ्यू, शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा
भोपाल/राजकमल पांडे।
कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक/40/अजिद/2021 भोपाल दिनांक 17/01/2021 अंतर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया सहित 1973 पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल (शहर रेंज) भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक/उमनि/भोरेश/सीआर/क्यू-26/दिनांक 16.01.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पुराने भोपाल क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है.जिसमें स्थानीय लोगों एवं अन्य समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जाना संभावित है. इससे शहर की शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था को खतराहोनेके साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है. भोपाल म.प्र. की राजधानी होने के साथ सांप्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनषील है. अतः मेरे अभिमत में लोकजीवन एवं लोक संपत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुये खतरे का निवारण किया जाना आवष्यक हो गया है.
शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मैं अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-भोपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुराने भोपाल शहर में थाना हनुमानगंज, टीलाजमालपुरा एवं गौतम नगर क्षेत्र में पूर्णतः बंद (कर्फ्यू) करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं.
आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुछ इलाकों में एक बार फिर से कर्फ्यू लगाया जा रहा है. हालांकि इस बार कर्फ्यू कोरोना की वजह से नहीं बल्कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगाई जा रही है. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने रविवार सुबह 9.00 बजे से आगामी आदेश तक के लिए पुरानी भोपाल के कुछ इलाकों में कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं. पुराने भोपाल क्षेत्र के एक समुदाय विशेष द्वारा किसी निर्माण कार्य की शुरूआत की जा रही है. इस निर्माण कार्य का विरोध कुछ अन्य समुदाय व स्थानीय लोगों द्वारा किया जा सकता है. जिसकों देखते हुए शहर की शांति और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और लोक संपत्ति व मानव जीवन की क्षति से बचाने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया यह आदेश जारी किया है और आगामी आदेश तक जारी रहेगा.
इन पर नहीं लागू होगा कर्फ्यू
उक्त आदेश में शासकीय सेवा पुलिसकर्मी और सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा साथ ही प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्र आ जा सकते हैं. पर छात्र प्रवेश पत्र अनिवार्य है. वहीं व्यसायिक संस्थान/दुकानें/उद्योग इत्यादि पूर्णतः बंद रहेगा. केवल मेडिकल व हाॅस्पिटल खुले रहेंगे. दूसरी ओर आदेश में यह भी है कि अत्यावश्यक कार्यो के लिए ही यातायात की अनुमति रहेगी. यह आदेश आम जनता को संबोधित है.

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