बड़वानी से द लोकनीति के लिए हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट
बड़वानी :31 जनवरी / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी महेश कुमार झा ने पारित अपने फैसले में झोलाछाप डाॅक्टर आरोपी शेखर पिता नरेन्द्रनाथ मण्डल उम्र 60 वर्ष हालमुकाम गंधावल रोड पाटी स्थाई पता ग्राम पुलतला थाना हावड़ा जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल को धारा 24 मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1987 मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना एवं धारा 15(2) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में 01 वर्ष का साधारण कारावास सेे दण्डित किया है। । अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी कीर्ति चैहान द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चैहान ने बताया कि 4 अगस्त 2018 को खण्ड चिकित्सा अधिकारी पाटी डाॅ. ओपी कदम, तहसीलदार पाटी विनोद यादव, डाॅ. नरेन्द्रसिह नर्गेश मेडिकल ऑफ़िसर पाटी, मनोज पिता दाताराम खरे फार्मासिस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटी, सुरेन्द्र पिता अर्जुनसिह रेडियोग्राफर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उनकी टीम द्वारा गंधावल रोड़ पाटी पर स्थित आरोपी के क्लीनिक का निरीक्षण किया था। क्लीनिक का संचालन आरोपी शेखर पिता नरेन्द्रनाथ द्वारा किया जा रहा था। आरोपी शेखर की डिग्री, योग्यता संबंधी जाॅच की गयी, किंतु उसके पास कोई डिग्री योग्यता व रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई दस्तावेज नही पाये गये थे। आरोपी के क्लीनिक से ऐलौपेथिक एवं होम्योपैथिक दोनो प्रकार की दवाईया पायी गई जो डाॅ. कदम द्वारा जप्त की गयी थी। आरोपी गंधावल रोड पाटी स्थित क्लीनिक पर अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन करना पाया गया। फरियादी बी.एम.ओ. पाटी के लिखित आवेदन पर पाटी थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था ।