बड़वानी : राज्यसभा सांसद की अध्यक्षता में संपन्न हुई डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक

राज्यसभा सांसद की अध्यक्षता में संपन्न हुई डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक
मौसम परिवर्तन के साथ कोरोना पॉजिटिव केस में हो रही है वृद्धि, इसके मद्देनजर राज्य शासन की गाइडलाइन का पालन करवाया जाए शक्ति से
बड़वानी  हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट : –
 बड़वानी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक शनिवार की शाम को कलेक्ट्रेट सभागार बड़वानी में आयोजित की गई। इस बैठक में तय किया गया कि संपूर्ण देश में मौसम परिवर्तन के साथ कोरोनावायरस केस में वृद्धि हो रही है। इसके मद्देनजर जिले में भी राज्य शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाया जाए । जिससे कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में इजाफा ना होने पाए।
   राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में कलेक्टर  शिवराज सिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक  निमिष अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री  प्रेम सिंह पटेल के प्रतिनिधि  बलवंत सिंह पटेल, जिला पंचायत सीईओ  ऋतुराज सिंह, एसडीएम बड़वानी  घनश्याम धनगर, नगर पालिका बड़वानी अध्यक्ष  लक्ष्मण चौहान , अंजड़ के  राधेश्याम पाटीदार, जुलवानिया के  दीपक शर्मा, व्यापारी संघ के  सोहन महेश्वरी,  अजीत जैन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
   बैठक में हुए निर्णय : –
* राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाए। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाकर वसूलने की कार्यवाही भी  की जाए।
* सभी दुकानदारों को निर्देशित किया जाए कि वह बिना मास्क लगाए अपनी दुकान पर नहीं बैठे, वही बिना मास्क लगाएं आने वाले ग्राहक को कोई सामान विक्रय ना करें।
* दुकानदारों को अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से सोसल डिस्टेंस का पालन करवाना एवं अपनी दुकान पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करना, उनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी।
* शादी-विवाह की अनुमति पूर्व के अनुसार, संबंधित एसडीएम से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अनुमति पत्र में एसडीएम इस बात का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे कि मैरिज गार्डन या शादी के आयोजन स्थल पर उपलब्ध स्थान अनुसार सोसल डिस्टेंस का पालन करवाने हेतु क्षमता के 50% ही लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी  आयोजक की होगी ।
* शादी-विवाह आयोजन स्थल पर बिना मास्क के कोई ना रहे, वही सोसल डिस्टेंस का पालन एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था भी हो, यह जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
* शादी का आयोजन कर रहे परिवार ने एसडीएम से अनुमति प्राप्त कर ली है यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मैरिज गार्डन के पदाधिकारियों की रहेगी। 
* किसी भी स्थिति में जुलूस, रैली, डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
* बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर निकलने वाले लोगों पर जुर्माना लगाकर वसूला जाएगा। इस कार्य को शक्ति से किया जाएगा।
* सभी लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, इसके लिए जुर्माने की राशि 100 रुपए रखी जा रही है। जुर्माना राशि वसूलने के पश्चात संबंधित को एक मास्क  भी दिया जाएगा। जिसे जुर्माना देने वाला उसी समय अपने मुंह पर अनिवार्य रूप से बांधेगा।
* शादी का आमंत्रण पत्र छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस को निमंत्रण पत्र के नीचे लाइन प्रिंट करना होगी की शादी के आयोजन में बिना मास्क नहीं आए। यह कार्य वह आमंत्रण पत्र छपवाने वाले के सहमति से करेगा। 
* शादी का आयोजन करने वाले परिवारों से भी आह्वान किया जाएगा कि वे शादी के आयोजन में भोजन शाम 6 बजे से प्रारंभ कर दें। जिससे अनावश्यक रूप से किसी समय विशेष पर अधिक लोग एकत्रित ना होने पाए।
   डरे नहीं, समझदारी दिखाएं : –
डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के पदाधिकारियों ने आम जनों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना के मद्देनजर डरे नहीं, क्योंकि उक्त व्यवस्थाएं उनके सुरक्षा के मद्देनजर ही की गई है। अतः सभी राज शासन के द्वारा घोषित नियमो  का पालन ईमानदारी से करें एवं जो नहीं कर रहा है उसे अवश्य टोके।
 बैठक के दौरान बताया गया कि जिले में कोरोनावायरस की जांच हेतु 10 फीवर क्लीनिक प्रारंभ है, जिसके माध्यम से लोगों के सैंपल लेने का कार्य सतत किया जा रहा है। वही जिला चिकित्सालय में कोविड केयर सेंटर भी संचालित हो रहा है साथ ही कोरोना आईसीयू भी प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त भी सेंधवा, राजपुर में आवश्यकता पड़ने पर अविलंब कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया जा सके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

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