इन नियमों का पालन कर जा सकते हैं मंदिर

बड़वानी 

लाॅक डाउन में मिली छूट के पश्चात् अब धार्मिक स्थल प्रारंभ हो सकते है। किन्तु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना एवं करवाना यह संबंधित संस्थान के पदाधिकारियों का दायित्व होगा । अतः समस्त धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलो के संचालनकर्ता यथासंभव सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों एवं रखी जाने वाली सावधानियों से संबंधित आडियों, विडियो का प्रसारण सत्त हो । जिससे आने वाले श्रद्धालू इनका पालन अनिवार्य रूप से करें।

कलेक्टर श्री अमित तोमर ने सोमवार को कलेक्टरेट में आयोजित धर्मगुरूओं एवं समाजजनों की बैठक में उक्त बाते कही । बैठक में हिन्दु – मुस्लिम – सिख – इसाई समाज के पदाधिकारीें एवं धर्मगुरू उपस्थित थे। 
बैठक में बताई गई बाते

संवाददाता हेमंत नाग्झिरिया की रिपोर्ट 

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