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बड़वानी – अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की मिली सजा
बड़वानी से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट – न्यायिक मजिस्ट्रेट सेधवा जफर खान ने अपने फैसले मे अवैध शराब बेचने के आरोपी गोविद पिता बसंत आयु 18 वर्ष ग्राम शाहपुरा थाना सेंधवा ग्रामीण को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेधवा राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चैहान से प्राप्त जानकारी अनुसार घटना 24 अक्टूबर 2019 की है। जब उक्त आरोपी को आबकारी विभाग के पदाधिकारियों ने ग्राम शाहपुरा रोड़ पर 10 लीटर कच्ची शराब साथ पकड़ा था एवं प्रकरण न्यायालय में पेश किया था।