
बड़वानी से संवाददाता हेमंत नाग्झिरिया कि रिपोर्ट
अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रेखा राठौर ने आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार जिले में समस्त बैंको को ग्राहक सेवाओं के लिये प्रातः 10 से शाम 4 बजे तक खुली रखने के निर्देश दिये है। जबकि घोषित ईपी सेंटर से 500 मीटर की सीमा के बाहर के बैंको को प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक खुला रखना के निर्देश दिये गये है। किन्तु इस दौरान यह बैंक ग्राहकों को कोई सेवा नही देंगी, सिर्फ आंतरिक कार्य ही करेंगी ।
अपर कलेक्टर कार्यालय कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त निर्देश में अपवाद स्वरूप कुछ छूटे इस प्रकार रहेगी:-
थोक किराना व्यवसायी, दवाई व्यवसायी, एलपीजी एजेंसी के निर्धारित प्रतिनिधियो को बैंकिंग कार्य की अनुमति रहेगी। किन्तु उन्हें अपने प्रतिनिधि की सूची संबंधित एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। ईपी सेंटर में 500 मीटर की सीमा क्षेत्र में करेंसी चेस्ट सीमित समय के लिये खुली रह सकती है। साथ ही ऐसी शाखाए जहाॅ से अन्य एटीएम में नगदी उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें केवल इस कार्य हेतु अनुमति होगी।
बीसी / सीएसपी केन्द्र पूर्णतः बंद रहेगें।
अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बैंको को इस दौरान सोशल डिस्टेंस एवं सेनेटाइजेशन, हेण्डवास, मास्क, हेण्ड ग्लब्स पहनकर ग्राहक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा ग्राहको से भी इसका पालन करवाना होगा । उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा ।