बंडा : नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा
नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा
नाबालिग का सिर और धड़ अलग अलग कटे मिले थे
आरोपी सगे चाचा – भतीजे
बंडा से अक्षय रजक की रिपोर्ट : – बण्डा के एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर नृशंश हत्या करने वाले दो आरोपियों सगे चाचा भतीजो को फांसी की सजा सुनाई है। बण्डा के ग्राम बेरखेड़ी ग्राम की घटना है। इसमे एक आरोप नाबालिग होने के कारण मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। आज ऐतिहासिक फैसले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने यह फैसला दिया।
विशेष लोक अभियोजक ताहिर खान ने बताया कि 14 मार्च 2019 को बण्डा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 12 साल की लड़की स्कूल से परीक्षा देकर घर नही लौटी थी । दूसरे दिन खेत मे सिर और धड़ मिले थे। पुलिस ने इस मामले में दो सगे भाईयो और चचा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। आज अदालत ने चाचा बंशी लाल और उसके भतीजे राम प्रसाद की इस जघन्य अपराध में फाँसी की सजा सुनाई।
वरिष्ट एडीओपी ताहिर खान