बड़वाह : दुष्कर्मी की जमानत खारिज, ये है पूरा मामला
बड़वाह से लोकेश कोचले की रिपोर्ट – नाबालिक लड़की से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वाह द्वारा निरस्त कर दी गई हैं। आरोपी जेल में हैं।
विशेष लोक अभियोजके बड़वाह चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया की दिनांक 30 जनवरी 2019 को आरोपी ध्यान सिंह उर्फ दिनेश ग्राम भोगांवा सिपानी से अवयस्क पीड़िता को बहला-फुसलाकर, शादी का झांसा देकर ले गया था।
अवयस्क पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना बेड़िया पर दर्ज की गई थी। दिनांक 2 फरवरी 2019 को आरोपी के कब्जे से पीड़िता को जप्त किया गया व आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अवयस्क पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि आरोपी उसे जबरदस्ती शादी का बहाना बनाकर भगा कर ले गया था।
आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत करने पर विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे द्वारा आरोपी को जमानत देने में कड़ी आपत्ति व्यक्त की कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो समाज में ऐसे अपराधों में वृद्धि होगी, आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है, जिसे देखते हुए विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त की गई।