सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा अयोध्या केस पर फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को मिलेगी और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दूसरा स्थान दिया जाएगा | इसके तहत, कोर्ट द्वारा शुरू में ही शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की याचिकाएं खारिज कर दी गई | इसी के साथ कहा है कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए दूसरा स्थान दिया जाएगा | यह फैसला सभी जजों की सहमति से हो सका है |
इस दौरान, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि पुरात्व विभाग ने मंदिर (Ayodhya Case) होने के सबूत पेश किए हैं | सैकड़ों पन्नों का जजमेंट पढ़ते हुए पीठ ने कहा कि हिंदू अयोध्या (Ayodhya Verdict) को राम जन्मस्थल मानते हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोर्ट के लिए थिओलॉजी में जाना उचित नहीं है | लेकिन पुरातत्व विभाग यह भी नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी | वहीं, रामलला विराजमान को मालिकानी हक दिया गया है |