बाटला हाउस में दोषी आरिज खान को, साकेत कोर्ट ने दी फांसी की सजा

नई दिल्ली/बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी करार दिए गए आरिज खान को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आरिज को 302 के तहत पहले ही दोषी करार दिया चुका है. कोर्ट के सामने सवाल ये था कि ये rarest of rare केस है या नहीं. कोर्ट ने 8 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि एनकाउंटर के वक्त आरिज खान मौके पर ही था और वो पुलिस की पकड़ से भाग निकला था. अदालत ने सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए कहा कि उसने भागने से पहले पुलिसवालों पर भी फायरिंग की थी. आपको बता दें कि इसके पहले 8 मार्च को बहुचर्चित बाटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े केस में दिल्ली की साकेत अदालत ने Indian Mujahideen के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दे दिया था
इसके पहले 8 मार्च को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया था. कोर्ट ने आईएम के आतंकी को आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने 15 मार्च यानि आज के दिन आरिज खान को सजा की घोषणा का ऐलान करने की बात कही। आपको बता दें कि लगभग एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिज खान को गिरफ्तार किया था.
वहीं शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। जिसमे कोर्ट ने 11 लाख का जुर्माना किया है।
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