प्रदेश में नेता नहीं आ रहें बाज, अब एक और विधायक रह चुके नेताजी पर रेप का आरोप
- झाबुआ के पूर्व भाजपा विधायक शांतिलाल बिलवाल पर 376 के तहत प्रकरण दर्ज
- महिला ने बिलवाल पर शादी का झांसा देकर 2004 में उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है
- नेताजी ने किया सभी आरोपों से खुद को दरकिनार, पुलिस जांच में जुटी
झाबुआ :– पुलिस ने झाबुआ के पूर्व बीजेपी MLA शांतिलाल बिलवाल पर सोमवार को धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
दरअसल एक महिला ने बिलवाल पर शादी का झांसा देकर 2004 में उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
हालांकि बिलवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि महिला के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से शादी की थी।
उसके पिता को वधू मूल्य भी चुकाया था। प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस पूर्व विधायक के घर पहुंची, लेकिन वे नहीं मिले।
कांग्रेस ने इस घटना के आने के बाद ही भाजपा को अपने निशाने पर लेते हुए लिखा की
—बीजेपी नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे की नई खेप..? यह ट्वीट कांग्रेस मध्यप्रदेश ने अपने ट्विटर अकाउंट से प्रेषित किया हैं
पूर्व भाजपा विधायक शांतिलाल बिलवाल पर दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज : एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने झाबुआ के पूर्व भाजपा विधायक शांतिलाल बिलवाल पर धारा 376 के तहत बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया है। —बीजेपी नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे की नई खेप..?https://t.co/rWT5pAkVt4 — MP Congress (@INCMP) November 19, 2019 “>http:// पूर्व भाजपा विधायक शांतिलाल बिलवाल पर दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज : एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने झाबुआ के पूर्व भाजपा विधायक शांतिलाल बिलवाल पर धारा 376 के तहत बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया है। —बीजेपी नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे की नई खेप..?https://t.co/rWT5pAkVt4 — MP Congress (@INCMP) November 19, 2019
मामलें में एसएसपी पुलिस का हैं यह कहना :-
SSP विजय डावर ने कहा कि महिला ने पूर्व MLA शांतिलाल बिलवाल(shantilal bilwal) के खिलाफ पिछले दिनों शिकायत हेतु आवेदन दिया था। जांच में पता चला कि महिला और बिलवाल के बीच किसी तरह कोई समझौता नहीं हुआ।
शिकायतकर्ता महिला कार्रवाई चाहती थी,
इसलिए सोमवार को शांतिलाल बिलवाल के खिलाफ धारा 376 के तहत कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्रकरण दर्ज होने के बाद बिलवाल के घर पुलिस की टीम गई थी लेकिन वे नहीं मिले।