- सभी लायसेंस धारक एनडीएल प्रणाली के प्रविष्टि करवाने के लिए 20 जून तक आवेदन जमा करायें
धार।
कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि समस्त व्यक्ति/संस्थागत शस्त्र व बंदूक लायसेंसी नेशनल डाटाबेस फाॅर आम्र्स लायसेंस नामक साॅफ्टवेयर में बंदूक शस्त्र लायसेंस की प्रविष्टि करवाएं। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी के मुताबिक इस प्रविष्टि के साथ ही बंदूक लायसेंस धारी को एक यू.आई.एन. नंबर भी जारी होगा। जिसकी एन्ट्री अनुज्ञप्तिधारी के मूल शस्त्र लायसेंस पर भी अंकित की जाएगी। इसके लिए लायसेंस धारकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कलेक्टर कार्यालय, धारी की शस्त्र शखा में 20 जून के पूर्व जमा करना होगा। इसके बाद प्राप्त आवेदन मान्य नही किये जायेंगे। इसके बाद बिना एनडीएल प्रणाली के प्रविष्टि करवाए गए लायसेंस अवैध घोषित कर दिए जाएंगे।
उन्होने बताया कि भारत का राजपत्र असाधारण गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 15 जुलाई 2016 की कंडिका 15 के पैरा(2) प्रत्येक प्राधिकारी या नवीनीकरण प्राधिकारी ऐसे डाटा को एनडीएल प्रणाली में प्रविष्टि करेंगे जो एक विशिष्ट पहचान संख्याक व्युत्पन्न करेगा और 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा। बिना विशिष्ट पहचान संख्याक के बिना कोई आयुध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य समझी जायेगी।
(मनीष आमले की रिपोर्ट)