Loksasbha : अब संभल कर करें हवाई यात्रा, लग सकता है एक करोड़ का जुर्माना

 

Bhopal Desk,Gautam :- लोकसभा (Loksabha) में एयरक्राफ्ट संसोधन बिल (Aircraft Amendment Bill) पास हुआ है। अब अगर किसी भी यात्री ने प्लेनn (Plane) में किसी भी तरह की गलत हरकत की या हंगामा किया तो उसके ऊपर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार ने एयरक्राफ्ट कानून में बदलाव के लिए लोकसभा में एयरक्राफ्ट संसोधन बिल पास किया है। जिसके अनुसार अगर कोई भी यात्री नियमो का उल्लंघन करता है फ्लाइट में किसी भी तरह का उन्माद फैलाता है तो उसपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले कुणाल कामरा ने सुधीर चौधरी को फ्लाइट में ट्रोल किया था जिसके बाद उनपे बैन लगाया गया था जिसका कई लोगों ने विरोध भी किया था।

मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 पेश किया। इस बिल को संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया।  नया बिल पास होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय एविएशन क्षेत्र में मजबूती ला सकता है। बिल पास होने के बाद अगर कोई फ्लाइट के भीतर बम की अफवाह, एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी या प्लेन को हाइजैक करने की कोशिश करता है तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। इसके तहत जुर्माना राशि 1 करोड़ तक हो सकती है।

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