Breaking: सरकारी परीक्षा और नियुक्तियों में OBC को दिया जा सकता है 27% आरक्षण, महाधिवक्ता ने कही ये बात
Breaking: सरकारी परीक्षा और नियुक्तियों में OBC को दिया जा सकता है 27% आरक्षण, महाधिवक्ता ने कही ये बात
जबलपुर:- मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बीते कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है. ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट में लगाई गई रोक के बीच प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव में सरकार को महत्वपूर्ण अभिमत दिया है.
महाधिवक्ता ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है.
बताते चलें कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं. शासकीय परीक्षा में जो चयनित है उनका कहना है कि उनकी नियुक्ति भी आरक्षण की वजह से अभी तक रुकी हुई है.
महाधिवक्ता ने कहा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ PC NEET 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% OBC आरक्षण दिया जा सकता है।
1 सितंबर को OBC आरक्षण को लेकर होनी है फाइनल सुनवाई
6 मामलों पर बढ़े हुए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से पहले ही हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया जा चुका है। 1 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने इस दौरान सभी पक्षों को फिजिकली मौजूद रहने का निर्देश दिया है ऐसा माना जा रहा है कि 1 सितंबर को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्थिति साफ हो सकती है.