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MP में लव जिहाद बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी , जाने कितने साल की सजा और क्या हैं प्रावधान

MP में लव जिहाद बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी , जाने कितने साल की सजा और क्या हैं प्रावधान

  • 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा बिल को
  • इस बिल को लेकर चल रही जमकर सियासत और दिग्गजों की बयानबाजी
  • गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले पूरे देश में सबसे कठोर कानून होगा मध्यप्रदेश में

 

द लोकनीति डेस्क भोपाल
CM शिवराज का बड़ा बयान, डराकर, धमकाकर अब मध्यप्रदेश में नहीं चलेगा धर्म परिवर्तन

 लव जिहाद को लेकर सरकार के सख्त कदम के एलान के बाद मप्र की कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 (Freedom of Religion Bill 2020) को अनुमोदित कर दिया। विधेयक के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan)ने कहा कि लोभ, लालच, प्रलोभन, धमकाकर,डराकर, धोखा देकर किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन मध्यप्रदेश में नहीं चलेगा।

सीहोर में आयोजित 51 जिलों के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करने आये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने 1968 के कानून को और प्रभावी बनाया है और कड़ा बनाया है। अब मध्यप्रदेश की धरती पर धर्म परिवर्तन की आड़ में किया जाने वाला शोषण नहीं चलेगा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब डरा कर, धमका कर, भय दिखा कर, बहला फुसला कर प्रलोभन देकर, अंधेरे में रख कर धर्म परिवर्तन मध्यप्रदेश में नहीं चलेगा और यदि कोई ऐसा करता है 10 साल की सजा और कम से कम 50000 रुपये के अर्थदंड प्रावधान कानून में रखा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ऐसी घटनाएं सामने आती है कि किसी पंचायत पर यदि कब्जा करना है तो किसी बेटी से विवाह कर लो कर लो और चुनाव लड़ा दो। हम मध्यप्रदेश की बेटियों को जगह-जगह वापस लाये हैं। भोली भाली नाबालिग बेटियों के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर अब ये नहीं चलेगा इसलिए कड़ा कानून और कड़ी सजा का प्रावधान रखा है।।

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