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जबलपुर – प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जारी किए सख्त आदेश, अब कुछ ऐसे होंगे नियम, यहां जाने

जबलपुर – प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जारी किए सख्त आदेश, अब कुछ ऐसे होंगे नियम, यहां जाने

जबलपुर :- मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं. 
 अब रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. शादी विवाह के कार्यक्रम में एक समय में 200 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे. 
 जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दिए हैं. 

कोरोना संक्रमण को रोकने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर या आदेश नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगा.. शहर में रात 8:00 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी..

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