अंजड़ : बिना स्लाटर हाउस के अलावा घर से मटन,चिकन और मछली बेचने पर लगा प्रतिबंध, पाये जाने पर होगी कार्यवाही
- दुकानदारों ने अपने हाथों से चिठ्ठी निकाल कर तय की अपनी दुकान
- स्लाटर हाउस के बगैर विक्रय करते पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही तय
- पक्षुओं को मारने से पहले चिकित्सक से करवाना होगी जांच
अंजड से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट – नगर में पिछले कई सालों से मटन, चिकन और मछली दुकानों को स्लाटर हाउस में शिफ्ट करने की मांग उठती रही है। कुछ दिनों पहले एक समाज विशेष द्वारा कलेक्टर सहित अन्य विभागों में ज्ञापन देने के बाद तहसीलदार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सीएमओ सहित नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने सोमवार को मांस, मछली और चिकन विक्रेताओं के साथ नगर परिषद में बैठक करके कहा कि अब से नगर में बने स्लाटर हाउस से ही मांस, मछली और चिकन का विक्रय किया जा सकेगा।
अब से कोई भी दुकानदार पक्षु कटाता या नगर के अलग अलग क्षेत्रों से बेचता हुआ पाया गया तो संबंधित दुकान संचालक पर परिषद वैधानिक कार्यवाही करते हुए दुकानदार का लायसेंस रद्द कर देगी। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमलता भंवर ने दुकान संचालकों से कहा की पक्षुओं को मारने से पुर्व जांच करवाने के साथ ही उपयोग किये जाने वाले औजारों का भी ध्यान रखना होगा और साथ ही खाद्य विभाग और राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर प्रत्येक दुकान कि जांच भी कि जायेगी। पक्षुओं को खरीदने और मेडिकल परिक्षण का ब्योरा नहीं दे सका तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना लगेगा।