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इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर निर्मला सीतारमण ने लिया अहम फैसला, दी आम जनता को ये राहत
नई दिल्ली – देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता को बड़ी राहत देने की कोशिश की हैं। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर अहम ऐलान किया हैं। दरअसल, देशभर में इस समय कोरोना का कहर बना हुआ हैं। साथ ही देश के कई जिलों को 31मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया हैं। इसी को देखते हुए निर्मल सीतारमण ने इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े मुद्दे को लेकर बड़ा फैसला लिया हैं।
ये लिया फैसला
- आधार को PAN कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 जून।
- रिटर्न देरी पर 12 फीसदी के स्थान पर 9 फीसदी चार्ज।
- FY 2018-19 की ITR डेडलाइन 30 जून तक बढ़ी।
- TDS पर ब्याज 18 से घटाकर 9 फीसदी किया गया।
- विवाद से विश्वास स्कीम 30 जून तक।
- सरकार ने बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को 2 तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया हैं।
- वित्त मंत्री ने कंपनियों के लिए डिपोजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा की।
- नई कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया।
- एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनी को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।