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बड़वानी :- अपर कलेक्टर ने दिए निर्देश, 8:00 से 2:00 बजे तक खुलेगी कंटेंटमेंट जोन से बाहर की दुकानें

कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर की दुकाने खुलेगी प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक

बड़वानी से हेमंत नगजीरिया की रिपोर्ट:-अपर कलेक्टर रेखा राठौर ने नये निर्देशो के तहत जिले में बनाये गये कंटेनमेंट जोन  के बाहर के मोहल्ला दुकानो को प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक खुली रखने की अनुमति प्रदान की है। इसके तहत सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकाने जैसे – कृषि संबंधित, निर्माण संबंधित, खाद्यान्न संबंधित, फल-सब्जी की दुकानो को सम्मिलित किया गया है। उन्होने बताया कि इन दुकानों की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत रूप रेखा का निर्धारण संबधित क्षेत्र के एसडीएम अपने यहाॅ की परिस्थितियों के अनुरूप करेंगे । किन्तु किसी भी स्थिति में हाट – बाजार लगाने एवं शाॅपिंग माॅल  की दुकानों को खोलने की अनुमति नही होगी । 

अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि बड़वानी एवं सेंधवा नगर में विशेष स्थिति के मद्देनजर यह नवीन व्यवस्था यहाॅ पर लागू नही होगी । यहाॅ पर पूर्व में लागू व्यवस्थाऐं ही निरन्तर जारी रहेगी । अर्थात सिर्फ मेडिकल दुकाने ही खुली रह सकेगी । जबकि अन्य आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा ही प्रारंभ रहेगी । 

इन पर रहेगा प्रतिबंध

अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शहरी / ग्रामीण क्षेत्रो में माॅल, सिनेमा घर, जिम, होटल, रेस्टाॅरेंट, पान की दुकान, चाय ठेला, नमकीन, चाॅट ठेला एवं मिठाई की दुकान, कोल्ड्रीग्स, ज्यूस सेंटर, कुल्फी / आईस्क्रीम सेंटर, स्वीमिंग पुल, ब्यूटी पार्लर, हेयर सेलून, पान गुटका दुकाने एवं बार / शराब दुकाने पूर्णतः बंद रहेगी । 

दुकानदारो के लिए यह होगा अनिवार्य

अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में खुलने वाली दुकानदारों के लिये सोशल डिस्टेंस का पालन करना एवं करवाना अनिवार्य होगा । वही दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को मास्क पहनना, सेनेटाइजर, पानी – साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा । किसी भी स्थिति में 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नही हो सकेंगे । दुकान को न्यूनतम कर्मचारियों के माध्यम से संचालित करना होगा । सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालो पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

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